अदालत ने 28 हजार रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया, आरोपियों को उम्रकैद

अबोध की बलि देने के आरोपियों को उम्रकैद
– अदालत ने 28 हजार रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया

मो. ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़फतेहपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर एक के विद्वान न्यायाधीश मोहम्मद इलियास ने अबोध बच्ची की हत्या कर बलि चढ़ाने के विचाराधीन वाद की सुनवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक और उसके चेला को उम्रकैद की सजा के साथ ही 28 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कल्पना पाण्डेय ने बताया कि बिंदकी कोतवाली के नंदापुर गांव में 21 मार्च 2019 की सांयकाल करीब पांच बजे वादी मुकदमा रामखेलावन की दो वर्षीय पुत्री को दरवाजे पर अन्य बच्चों के साथ खेलते समय गली में मौजूद तांत्रिक हेमराज और उसके चेला ननकू अपहरण कर ले गए और उसकी गड़ासा से हत्या कर बलि चढ़ा दी थी। इसके बाद शव को नाला में फेंक कर फरार हो गए थे। पीड़ित पिता रामखेलावन ने 22/2019 को बिंदकी कोतवाली में तहरीर देते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया, जिसका अदालत में विचारण चल रहा था। उन्होंने बताया कि विद्वान न्यायाधीश मोहम्मद इलियास ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने तथा पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तांत्रिक और उसके चेला को उम्रकैद की सजा तथा कुल 28 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया।

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