मो. ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़– संगठित अपराध सिंडीकेट के लीडर व सपा नेता के भतीजे के विरुद्ध संगठित अपराध सिंडीकेट के जरिये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करके वित्तीय फायदा प्राप्त करने एवं पीड़ित के साथ छल कर उसका पैसा गबन कर लिए जाने के सम्बंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कोतवाली इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया है।
जानकारी के अनुसार अतीक अहमद पुत्र अनीस अहमद निवासी पनी मोहल्ला हाल पता सय्यद वाड़ा लाला बाजार थाना कोतवाली जिला फ़तेहपुर सपा नेता का भतीजा है। और संगठित अपराध सिंडीकेट का सामुहिक रूप से सामान्य मति से हत्या भूमि हथियाना, आर्थिक अपराध करना , अवैध हथियार रखना इत्त्यादि के सतत विधि विरुद्ध क्रिया कलाप करके वित्तीय फायदा प्राप्त करने वाला व्यक्ति है जिसके विरुद्ध पिछले 10 वर्षो में हत्त्या, भूमि हथियाने एवम आयुध अधिनियम तथा गैंगस्टर अधिनियम इत्त्यादि के एक से अधिक मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है। जिनमे न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है। अतीक अहमद दबंग व भूमाफिया व्यक्ति है जिसमे छल द्वारा कृष्ण बिहारी नगर निवासी शोएब खान से सन 2016 में प्लाट देने के नाम पर 8 लाख रुपये नकद प्राप्त किये थे और छल द्वारा कूट करण कर उनका गबन कर लिया था। जिसके संम्बंध में वादी शोएब खान ने पहले ही मुकदमा दर्ज करा रखा है। उसमे कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अतीक अहमद ने पुनः छल द्वारा वादी मुकदमा शोएब बान को गुमराह करने के लिए हर्जा सहित 8,50,000/- साढे आठ लाख रूप की अदायगी में अपने खाते की पोस्ट डेटेड चेके दी जो डिस्आनर हुई और उनके उनके डिस्आनर होने की दशा में पैसा मागे जाने पर अतीक अहमद ने वादी मुकदमा शोएब खान को जान मारने की धमकी दी जिसके सम्बंध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर वादी मुकदमा ने अपने अधिवक्ता जावेद खान एडवोकेट के जरिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर वादी के अधिवक्ता जावेद खान के तर्कों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त मामले में प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों के अधार पर समुचित धाराओ में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंदर सप्ताह दर्ज कर विवेचना करना सुनिश्चित करने के लिए इन्स्पेक्टर कोतवाली फ़तेहपुर को दिनांक 29-3-2025 कोआदेशित किया है ।
वादी के अधिवक्ता जावेद खान ने बताया कि ये प्रकरण छल के साथ ही भारतीय नयाय संहिता में उपबंधित धारा 111 में वर्णित नए अपराध संगठित अपराध कारित करने का मामला है।
सपा नेता के भतीजे गैंगस्टर अपराधी पर न्यायालय ने दिया पुनः मुकदमा किए जाने के आदेश
