पारस्पर तबादले में शिक्षक देख सकेंगे ब्योरा
– यदि कोई कार्रवाई गतिमान तो नहीं मिलेगा जिले के अंदर स्थानांतरण का लाभ
– देना होगा शपथ पत्र, यदि एक ने असमर्थता जताई तो प्रक्रिया से होंगे वंचित
मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के लिए नीति जारी कर दी गई है। एनआईसी की ओर से बनाई गई वेबसाइट में तबादले के लिए इच्छुक शिक्षकों को पूरा ब्योरा भरने के लिए प्रपत्र उपलब्ध होगा, जिसे दूसरे शिक्षक भी देख सकेंगे। इससे शिक्षक एक-दूसरे के संबंध में जानकारी होने से सही आवेदन कर सकेंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि शैक्षिक सत्र के बीच में तबादले नहीं होंगे। अंर्तजनपदीय पारस्परिक तबादला प्रक्रिया में यदि एक शिक्षक कार्यमुक्त होने से पहले शपथ पत्र देकर उचित कारण व साक्ष्य समेत असमर्थता जताता है, तो दूसरे शिक्षक का स्थानांतरण खुद ही निरस्त माना जाएगा। तबादला का दावा किसी भी शिक्षक का अधिकार नहीं होगा। कार्यमुक्त व तैनाती का अधिकार संबंधित बीईओ का रहेगा। स्थानांतरण के लिए दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से बीएसए के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तारीख से सात दिनों के अंदर देना होगा। इसमें उल्लेख करना होगा कि उनके विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच या कार्रवाई गतिमान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। सत्यापन के लिए शिक्षकों की ओर से दिए गए अभिलेखों में यदि कोई कूटरचित या फजÊ मिलता है तो शिक्षक पर विधिक कार्रवाई होगी। स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्ति के लिए बीएसए अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रेरणा पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल पर सात दिनों के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों का ब्योरा अपडेट कर दिया जाएगा।
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प्राथमिक में सामान पद
प्राथमिक स्कूलों व संविलित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती विषयवार नहीं होती है, इस वजह से तबादले में अध्यापकों के मध्य भाषा, विज्ञान व गणित की बाध्यता नहीं होगी। उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों में समान पद एवं समान विषय का नियम लागू होगा।
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चरणवार चलेगी प्रक्रिया
निर्धारित तारीखों के बीच बीएसए की ओर से मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण संशोधित किया जाएगा। पारस्परिक तबादलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख, शिक्षकों की ओर से किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 15 दिनों में बीएसए कार्यालय में जमा किया जाएगा। आवेदन की पात्रता की जांच बीएसए संबंधित बीईओ से 15 दिवस में कराएंगे। सत्यापन के बाद एक महीने में जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी। 15 दिनों में शिक्षकों की ओर से किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। स्थानांतरण का आदेश गमÊ व सर्दियों की छुट्टी में होगा।
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कमेटी में डायट प्राचार्य होंगे अध्यक्ष
अंर्तजनपदीय पारस्परिक तबादले की कमेटी में डायट प्राचार्य अध्यक्ष, डीआईओएस सदस्य, बीएसए सदस्य सचिव व बेसिक के वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य होंगे।