संजौली मस्जिद की तीन मंजिलें अवैध घोषित, कोर्ट ने ढहाने का दिया आदेश दो महीने का दिया समय

हिमाचल मस्जिद कन्ट्रोवर्सी : हिमाचल के शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की तीन मंजिलें अवैध हैं। इन्हें दो महीने की अवधि में धवस्त किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने का काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा। आयुक्त ने कहा कि मस्जिद की दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल को हटाए जाने की अनुमति दी जाती है।
Highlights
1 कोर्ट ने दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लोर हटाने की दी अनुमति
2 कोर्ट ने कहा कि अवैध हिस्से को दो महीने में हटाया जाए
3 नगर निगम आयुक्त ने इलीगल हिस्से हटाने की अनुमति दी
जेएनएन शिमला। नगर निगम आयुक्त ने शिमला की संजौली मस्जिद (संजौली-मस्जिद) के उस हिस्से को हटाने की अनुमति दे दी है, जिसे खुद ही मस्जिद कमेटी ने आगे आकर हटाने की पेशकश की थी। इसके लिए कोर्ट ने दो महीने का समय दिया है। नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने का काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा। आयुक्त ने कहा कि मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को हटाए जाने की अनुमति दी जाती है। मस्जिद के शेष हिस्से की सुनवाई 21 दिसंबर, 2024 को होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *