जेल जाएंगे Ram Gopal Varma, 7 साल पुराने मामले में डायरेक्टर दोषी करार, गैर जमानती वारंट जारी

मुंबई- मशहूर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को मुंबई की एक अदालत ने लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया गया है।
दरअसल, अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले दोषी पाया है। कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा को आदेश दिया है कि उन्हें शिकायतकर्ता को तीन महीने के अंदर तीन लाख 72 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। अगर वह ऐसा कर पाने में विफल होते हैं तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना होगा। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाने के लिए मंगलवार (21 जनवरी) की तारीख तय की थी, जो फिल्म निर्माता द्वारा अपनी आगामी फिल्म सिंडिकेट की घोषणा करने से एक दिन पहले की बात है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सात साल तक मामले की सुनवाई के बाद मुंबई की अदालत ने आखिरकार आज उनके नाम पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है। राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया है।
बता दें कि यह मामला श्री नाम की कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से 2018 में राम गोपाल वर्मा की फर्म के खिलाफ दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राम गोपाल वर्मा द्वारा जारी किया गया चेक कम राशि के कारण बाउंस हो गया था। जून 2022 में निदेशक को व्यक्तिगत मुचलका और 5000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने के बाद जमानत दे दी गई थी। मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कोई ‘सेट-ऑफ’ नहीं होगा, क्योंकि राम गोपाल वर्मा मुकदमे के दौरान हिरासत में नहीं थे। कई सुनवाई और कानूनी कार्यवाही के बाद अदालत ने फिल्म निर्माता के खिलाफ फैसला सुनाया और कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

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