ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का असहयोग आंदोलन शुरू

  ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का असहयोग आंदोलन शुरू
– डीएम के माध्यम से पीएम व सीएम को भेजा ज्ञापन
फोटो परिचय- असहयोग आंदोलन को संबोधित करते वक्ता एवं मंचासीन परिवार के सदस्य।
मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से रविवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोगों ने नहर कालोनी परिसर में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजकर ठगी पीड़ितों का पैसा वापस दिलाए जाने की मांग की गई।


असहयोग आंदोलन की अगुवई जिलाध्यक्ष अमृतलाल ने की। पीएम व सीएम को भेजे गए ज्ञापन में परिवार के सदस्यों ने बताया कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी क़ानून 2019 बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमाराशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी। अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के जमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देशभर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया धन वापस करेंगी और दोषी संचालको को दण्डित करेंगी, समयबद्ध कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बहुत से राज्यों एवं जिलों में संघ या राज्यों ने बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत पीड़ितों से न आवेदन आमंत्रित किए न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधिसम्मत रूप से वापस किया। जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है अधिकार है।

कहा कि शासन प्रशासन ने कानून पर विधि पूर्वक कार्य आरंभ किया होता तो अब तक सभी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता और लाखों निवेशक प्रताड़ित एजेंट्स मौत के मुंह में जाने और पलायन एवं उत्पीड़न से बचाये जा सकते थे। मांग किया कि भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान तुरंत करें, बेरोजगार निर्दाेष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दें व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग बेईमान को मृत्युदंड देकर पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें। इस मौके पर हरीओम प्रजापति, सतीश कुमार विश्वकर्मा, मदनलाल आजाद, राम औतार, योगेंद्र कुमार पाल, मातादीन पाल, प्रेम कुमार, चंद्रशेखर प्रजापति, राकेश कुमार साहू, विनोद कुमार मौर्य, दीपक कुमार सैनी, महेश कुमार, शिव मोहन भी मौजूद रहे।

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