लारेंस बिश्नोई बरी, अदालत ने सुनाया फैसला

फरीदकोट- बुधवार को फरीदकोट अदालत ने गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई को 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में बरी कर दिया। कोटकपूरा में व्यापारी को फिराैती के लिए धमकियां दी गई थीं। बताया जाता है कि व्यापारी को फोन करके खुद को गोल्डी बराड़ बताते हुए 50 लाख रुपए की रंगदारी मंगाी गई थी और पैसे न मिलने की सूरत में व्यापारी व परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं। इस मामले में अगस्त 2018 को कोटकपूरा शहर में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
वहीं एक मामले के संबंध में जब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाया गया तो फरीदकोट पुलिस ने उक्त जबरन वसूली मामले में लॉरेंस को गिरफ्तार कर फरीदकोट अदालत में पेश किया, जबकि बाद में उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती रही। उल्लेखनीय है कि सिद्दू मूसेवाला हत्याकांड एवं सलमान खान को धमकी देने के मामले में भी गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का नाम काफी चर्चा में रहा है।

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