ईंट भट्ठों से चार बाल श्रमिकों को कराया अवमुक्त
मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि खागा तहसील क्षेत्र के किशुनपुर मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठानों एवं ईट भट्ठो पर जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुक्रम में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 में विहित प्राविधानो के अंतर्गत अभियान चला कर गुरूवार को श्रम विभाग, एएचटीयू टीम एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने चार निरीक्षण के सापेक्ष चार बाल श्रमिको को खतरनाक प्रक्रिया के अन्तर्गत अवमुक्त कराते हुए सेवायोजक के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण टिप्पणी निर्गत की। बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत बालश्रम के नियोजन हेतु अधिनियम के अन्तर्गत 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास व 20000 रूपए से 50000 रूपए तक अर्थदण्ड अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है। उक्त निरीक्षण कार्यवाही में विनीत त्रिपाठी श्रम प्रवर्तन अधिकारी खागा, मनीष कुमार सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी बिंदकी, संजय पाण्डेय इंस्पेक्टर, एएचटीयू टीम एवं राजप्रिय पाण्डेय, समन्वयक चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा की गयी।