दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का उठाएं लाभ
मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15000 रूपए वा केवल युवती के दिव्यांग होने पर 20000 रूपए एवं दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 रूपए की धनराशि निर्धारित है।
उन्होने बताया कि पात्रता के लिए शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। जिसमें शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष (2023-24) एवं वर्तमान वित्तीय वां (2024-25) में हुआ हों। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वित्तीय एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति व वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय विकास भवन, फतेहपुर में प्राप्त करायें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय कक्ष सं0-23 विकास भवन भू-तल में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।