दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास , पुलिस हिरासत में आरोपी

दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
फोटो परिचय- पुलिस हिरासत में आरोपी।
मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़  फतेहपुर। जिले के रसूलपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर हुई एक हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक ने मामले की सुनवाई करते हुए पति को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पाण्डेय ने बताया कि यह मामला बांदा जिले के पैलानी गांव की महिला से जुड़ा है। जिसकी शादी 2013 में बकेवर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में हुई थी। शादी के बाद से ही महिला का पति उस पर अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बना रहा था। परिवार वालों के अनुसार, दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को प्रताड़ित किया जाता था। मामला 25 मार्च 2019 का है, जब पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद महिला के परिवार ने बकेवर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक ने सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए पति को दोषी ठहराया। अदालत ने इसे दहेज हत्या का संगीन मामला मानते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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