देय विनियमन शुल्क जमा करें ईंट भट्ठा संचालक
फतेहपुर। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने बताया कि ईंट भट्ठा सत्र 2024-2025 माह अक्टूबर से सितंबर 2025 तक देय विनियमन शुल्क आदि की धनराशि अग्रिम रूप से जमा कराए जाने के उपरान्त ही ईंट भट्ठा संचालित किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुरूप ईंट भट्ठा स्वामी को पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ 2000 का आवेदन शुल्क, ईंट भट्ठा स्वामी का विवरण, भट्ठा स्थल सहित विवरण, भट्ठा का प्रकार (सामान्य/ जिग-जैग) पायों की संख्या, ईंट-मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण, भट्ठा सत्र सहित अन्य वांछित सम्पूर्ण विवरण व अभिलेख फीड/अपलोड करना होगा। उन्होने बताया कि शासनादेश के अनुसार ईंट भट्ठा सत्र 2024-2025 में जमा किये जाने वाले विनियमन शुल्क पर 30 नवंबर तक ब्याज की देयता नही बनेगी, किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर ब्याज लागू होगा। उन्होने समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया कि शीघ्र नियमानुसार विनियमन शुल्क आदि की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही ईंट भट्ठा संचालन करें। यदि ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क की धनराशि का अग्रिम रूप से भुगतान किये बिना ईंट भट्ठे का संचालन पाया जायेगा, तो सम्बन्धित ईंट स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ईंट भट्ठा स्वामी, पार्टनर, प्रोपराइटर का होगा।