बालश्रम उन्मूलन की मुहिम में बहुमूल्य सहयोग दें व्यापारी
– व्यापारिक संगठनों के साथ समिति ने की गोष्ठी
मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत बुधवार को श्रम विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, एएचटीयू टीम, चाइल्ड लाइन, व्यापारिक संगठनों के साथ एक जागरुकता कार्यक्रम का अयोजन चौक बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में किया। सभी व्यापारिक संगठनों के सदस्यों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 में विहित प्राविधानों के संबंध में विस्तृत रुप से बताया। साथ ही सभी से आहवान किया कि बालश्रम उन्मूलन की मुहिम में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।
अपने आस-पास यदि कहीं भी बाल श्रम/किशोर श्रम होता पाया जाता है तो उसकी तत्काल सूचना हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर अथवा भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर दर्ज कराएं। सूचना देने वाले का विवरण गोपनीय रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी व्यापारिक बंधुओ से आहवान किया कि वह 14 वर्ष तक के किसी भी बालक को किसी भी प्रकार के नियोजन व 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक प्रक्रिया, व्यवसाय में न रखें। बताया कि अधिनियम के अंतर्गत अर्थदण्ड के रूप में 20000 से 50000 रूपए तक का जुर्माना व 06 माह से 02 वर्ष तक के कारावास अथवा दोनो से दंडित किये जाने का प्रावधान है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने भी बालश्रम उन्मूलन हेतु अपने विचार व्यक्त किये। बाल श्रम उन्मूलन में सकारात्मक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। गोष्ठी में श्रम प्रवर्तन अधिकारी विनीत त्रिपाठी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी फतेहपुर मनीष कुमार सिंह, सीडब्लूसी के अध्यक्ष राजेन्द्र साहू, सीडब्लूसी की सदस्य अपर्णा पाण्डेय, तरन्नूम, चाइल्ड लाइन से नीलू पाठक, सुशील मौर्या, एएचटीयू से शिवपाल, हरिनरायण शुक्ला, वन स्टॉप सेंटर से मोनी एवं व्यापार मण्डल से नगर महामंत्री दीपक साहू व व्यापारिक संगठन के अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहें।