कीटनाशी दवाओं का प्रतिष्ठान व गोदाम सील, एफआईआर दर्ज

 कीटनाशी दवाओं का प्रतिष्ठान व गोदाम सील, एफआईआर दर्ज
– शिकायत के आधार पर संयुक्त टीम ने की छापेमार कार्रवाई
मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी रंजीत कुमार चौरसिया ने बताया कि दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पर देवमई विकास खंड के ग्राम मितईखेड़ा स्थित विजय कुमार पुत्र रमेश चन्द्र की संचालित कीटनाशी दवाओं के प्रतिष्ठान गोदाम का उनके नेतृत्व में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी बिंदकी अन्वेषा देव के साथ कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर 21 प्रकार की कीटनाशी दवाईयां बिना लाईसेंस के अवैध रूप से बिक्री हेतु पायी गयी। जिनका संबंधित के पास कोई अभिलेख नहीं पाया गया। साथ ही मौके पर निरीक्षण के दौरान बिक्री से संबंधित स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, कैश मेमो आदि भी नहीं पाया गया। जिसके लिए प्रतिष्ठान को सील करते हुए संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गयी।


उन्होने बताया कि डीएम ने निर्देशित किया है कि किसी भी दशा में जनपद में संचालित कोई भी प्रतिष्ठान बिना लाईसेंस के संचालित न किया जायें। कृषकों को नकली मिलावटी कीटनाशक दवाईयां वितरित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक दशा में किसानों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक के साथ-साथ खरीदी गईं दवाईयों के बिल भी प्राप्त कराए जाने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। डीएम ने जनपद के उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन के निरीक्षकों को यह भी निर्देशित किया है कि किसी प्रकार के खाद, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिये। अधिकारीगण नियमित रूप से सघन निरीक्षण करें। किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने एवं स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, कैश मेमो आदि नही पाये जाने पर नियमानुसार कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही यह कार्यवाही सतत रूप से चलती रहेगी।

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